SC ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज की

नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक कथित आपत्तिजनक भाषण के लिए शिकायत का मामला दर्ज करने की याचिका खारिज कर दी। 2018 में राजस्थान के अलवर में चुनाव प्रचार।
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने नवल किशोर शर्मा द्वारा योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शिकायत मामला दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।
अदालत ने कहा, “हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए फैसले और आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। विशेष अनुमति याचिका, तदनुसार खारिज की जाती है।”
याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 30 सितंबर 2022 के आदेश को चुनौती दी है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मऊ में सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित 26 अप्रैल, 2022 के आदेश के साथ-साथ मऊ में सिविल जज द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.03.2022 को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी के खिलाफ शिकायत का मामला दर्ज करने का निर्देश देने की गुहार लगाई है।
याचिकाकर्ता के अनुसार, 28 नवंबर, 2018 को योगी आदित्यनाथ ने आम विधानसभा चुनाव के संबंध में मालाखेड़ा, अलवर (राजस्थान) में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे जिससे जनता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। . (एएनआई)


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