पूर्व सैन्य अधिकारी को 6 लोगों की हत्या के लिए मौत की सजा, अदालत ने इसे ‘दुर्लभतम अपराध’ दिया करार

हरियाणा के पलवल में एक पूर्व सैन्य अधिकारी को 2018 में छह लोगों की लोहे के पाइप से हत्या करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। अदालत ने इसे ‘दुर्लभतम अपराध’ करार देते हुए सजा सुनाई।
Livelaw की एक रिपोर्ट के अनुसार, नरेश धनखड़ को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 332, 353, और 186 के तहत दोषी पाया गया और दोषी ठहराया गया। धनखड़ ने एक रात के अंतराल में लोहे के पाइप से 6 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। उसने बार-बार मारपीट की जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
फैसला सुनाते समय, अदालत “न्याय का उद्देश्य केवल मृत्युदंड से पूरा होगा और दंड से कम कुछ भी अनुचित होगा”। सजा सुनाते समय न्यायाधीश ने कहा, “दोषी एक प्रशिक्षित सैन्य अधिकारी था जिसे सरकारी खजाने की कीमत पर प्रशिक्षित किया गया था। उसे देश और उसके नागरिकों की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था न कि निर्दयतापूर्वक उन्हें मारने के लिए…”


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