एससी-एसटी एक्ट के दो दोषियों को चार-चार वर्ष का कारावास

फिरोजाबाद। न्यायालय ने  एससी एसटी एक्ट के दो दोषियों को 4-4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने दोनों पर अर्थ दंड भी लगाया है. अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
थाना नसीरपुर के गांव रसूलपुर निवासी रामसेवक पुत्र होरीलाल 04 नवंबर 2019 को खेत पर अपनी पत्नी के साथ गया था. खेत पर दोनों मेड़ बांधने के लिए मिट्टी डाल रहे थे. इस दौरान दिनेश यादव पुत्र फूलन सिंह तथा छोटू उर्फ सुनील यादव पुत्र दिनेश नगला भूप थाना नसीरपुर वहां पहुंच गए. उन लोगों ने रामसेवक तथा उसकी पत्नी को गाली दी. जाति सूचक शब्दों से उन्हें अपमानित किया. दोनों को मारपीट कर घायल कर दिया. पीड़ित ने दोनों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया.
मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष जज एससी एसटी एक्ट इफराक अहमद की अदालत में चला. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों को दोषी माना. न्यायालय ने उन्हें चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने उन पर 12-12 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है. अर्थ दंड न देने पर उन्हें एक-एक माह के कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.


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