तेलंगाना में आवारा कुत्तों के हमले में पांच साल के बच्चे की मौत

हैदराबाद: तेलंगाना में आवारा कुत्तों के हमले की एक और घटना में रविवार को एक पांच साल के बच्चे की मौत हो गई. हालांकि उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया।
तेलंगाना के खम्मम जिले में हुई इस घटना के विवरण के अनुसार, बच्चा बनोठ भरत रविवार की शाम अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, जब आवारा कुत्तों के हमले का शिकार हो गया।
अपने माता-पिता, बी रविंदर और संध्या के प्रयासों के बावजूद, भरत को खम्मम के एक निजी अस्पताल में ले जाने से पहले गंभीर चोटें आईं। डॉक्टरों ने उसे हैदराबाद के निम्स में स्थानांतरित करने की सलाह दी, लेकिन रास्ते में तेलंगाना के सूर्यापेट के पास बच्चे की मौत हो गई।
बच्चे के दुःखी माता-पिता रघुनाथपलेम मंडल, खम्मम के पुतानी थंडा लौट आए हैं और सोमवार को अंतिम संस्कार किया।
हैदराबाद, तेलंगाना के अन्य जिलों में आवारा कुत्तों का हमला
तेलंगाना में आवारा कुत्तों के हमले गांवों तक ही सीमित नहीं हैं। यहां तक कि हैदराबाद में भी हाल के दिनों में वृद्धि देखी गई है, जिससे नागरिक सुरक्षा की चिंता बढ़ गई है।
पिछले महीने शहर में पांच साल का बच्चा आवारा कुत्तों के हमले का शिकार हो गया था। आवारा कुत्तों ने उसे नोच-नोच कर मार डाला था।
घटना के कुछ ही दिनों बाद हैदराबाद की मारुति नगर कॉलोनी में एक 4 साल के बच्चे पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। हमले में उन्हें मामूली चोटें आई हैं।
एक अन्य घटना में दो बच्चों अयान (8) और फातिमा (5) को काटने से चोटें आई हैं। एस आर नगर के बोरबंदा में अपने घर के पास खेल रहे दो आवारा कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया।
करीमनगर जिले के कोनराओपेट मंडल में आवारा कुत्तों के हमले में एक चार वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्ची अपने घर के सामने खेल रही थी, तभी कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसकी चीख-पुकार सुनकर परिजन उसे बचाने पहुंचे।
बीते शनिवार की शाम बालानगर के विनायक नगर में आठ बच्चों समेत 16 लोगों पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया था.
तेलंगाना HC ने नगर निकाय की खिंचाई की
हाल ही में, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शहर में एक आवारा कुत्ते के हमले में पांच वर्षीय लड़के की भीषण मौत पर हैदराबाद के नगर निकाय की खिंचाई की।
मुख्य न्यायाधीश उज्जल भुइयां की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बच्चे की मौत के लिए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया और पूछा कि आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाओं को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
अदालत ने मुख्य सचिव, नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव, GHMC आयुक्त, GHMC उपायुक्त (अंबरपेट), GHMC पशु चिकित्सा अधिकारी, हैदराबाद जिला कलेक्टर और तेलंगाना राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव को मामले में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया।


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