रांची में शोर-शराबा पर रोक लगाई गई

रांची : राजधानी रांची में रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शोर-शराबा पर रोक लगाई गई है. झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने शहर में ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत आदेश जारी किया है. जिसके मुताबिक, रात 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक लाउडस्पीकर या किसी भी तरह के शोर-शराबा पर प्रतिबंध है. साथ ही आपातकाली स्थिति को छोड़कर अन्य किसी भी स्थिति पर रात के 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर रोक रहेगी. इसके अलावे शहर के अस्पतालों के 100 मीटर के दायरे में स्थित क्षेत्र ‘Silence Zone’ होंगे.
