ड्राइवरी पर निगम कमिश्नर से जवाब तलब, कुट्टों की रिहाई का कार्य को देने का मामला

गया: बैकपैक मावेरिएव वैक्सीन पर लगाम के लिए प्लेसमेंट एंटी एंड रेबीज वैक्सिनेशन का काम प्लेस को देने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने नगर कमिश्नर को जवाबी हलफनामा अकाउंट बनाने का ऑर्डर दिया है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चन्द्रन और पार्थ सारथी की खण्डपीठ नेपीपल्स फॉर एनिमल्स एवं अन्य की ओर से लोकहित सूची पर सुनवाई की।
मैसाचुसेट्स की ओर से नामित दीनू कुमार एवं सचिवालय ने कोर्ट को बताया कि निगम ने बैलेंस जीव कल्याण प्लांट को शहर के लिए प्रतिबंधित कर दिया है और एंटी रेबीज टीकाकरण टीका लगाने का टेंडर दिया है। उनका कहना था कि संतुलन जीव कल्याण संस्था को पशु नियंत्रण नियम की धारा 2 (एच) के तहत आवश्यक दस्तावेज प्रमाण पत्र नहीं मिला है। उन्होंने जरूरी प्रमाण पत्र नहीं बनाए रखने के बावजूद भी इसे रद्द करने की मंजूरी दे दी।
उनका कहना था कि बैलेंस जीव कल्याण संस्था को एबीसी प्रोग्राम के संचालन के लिए प्रोजेक्ट की मंजूरी नहीं दी गई है। पटना नगर निगम ने 12 जनवरी को 1130 रुपये प्रति कुत्ते की दर से 1130 रुपये प्रति कुत्ते की भर्ती, 12 जनवरी को अंतिम वर्ष 18 मार्च को अंतिम चरण की अधिसूचना जारी की थी। .
मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें उनका कहना था कि नगर निगम के दस्तावेजों से प्रमाण पत्र के संतुलन जीव पशु कल्याण जन्म नियंत्रण और टीकाकरण के ऑपरेशन में मावेरियल के सिद्धांतों के साथ काम किया जा रहा है। ऐसे में बैलेंस जीव कल्याण के पक्ष में दिए गए टेंडर को रद्द किया जाना चाहिए। केस पर अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।


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