यवुक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की

भोपाल। गौतम नगर थाना इलाके में रहने वाले एक यवुक ने अपने मकान की तीसरी मंजिल पर बने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने लिखा है, कि में जिदंगी से परेशान हो गया हूँ, और मेरी आत्महत्या का मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। पुलिस ने बताया कि रिसालदार कॉलोनी गौतम नगर में मेंन रोड पर बने तीन मंजिला मकान रहने वाले शोभाराम साहू किराना व्यापारी है। वह घर के नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पर किराना दुकान संचालित करते हैं। उनके दो बेटो में छोटा बेटा आयूष और बड़ा बेटा (21) आदित्य साहू था। आदित्य ने स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, और अधिकतर घर में ही रहता था। पिता उसे काम में हाथ बटाने की समझाइश देते हुए दुकान पर बैठने का कहते थे। लेकिन वह दुकान पर नहीं बैठता था। आदित्य को मोबाइल पर पब्जी गेम खेलने का काफी शौक था, और ज्यादातर समय मकान की तीसरी मजिंल पर बने कमरे में बैठकर पब्जी गैम खेलता रहता था। बीती दोपहर भी वह ऊपर वाले कमरे में गेम खेल रहा था। लेकिन देर शाम तक जब वह नीचे नहीं आया तब परिवार वालो ने उसे बुलाने के लिये मोबाइल पर कॉल किया लेकिन उसने कॉल रीसिव नहीं किया। इसके बाद पिता उसे देखने के लिये ऊपर वाले कमरे में गये तो उन्हें कमरे का दरवाजा भीतर से बंद मिला। काफी आवाजे देने पर भी जब न तो आदित्य ने दरवाजा खोला और न ही कोई जवाब दिया। जैसै तैसै उन्होनें कमरे के भीतर झांककर देखा तो उन्हें बेटे आदित्य का शव छत पर लगी एंगल पर बने दुपट्टे से बने फांसी के फंदे पर लटका नजर आया। परिवार वालो से हादसे की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर जॉच के बाद आदित्य के शव को पीएम के लिए भेजा जहॉ से बाद में शव परिवार वालो को सौंप दिया गया। जॉच टीम ने बताया कि ने की पड़ताल के दौरान पलंग पर रखी कॉपी में एक सुसाइड नोट मिला है। इसमें मृतक ने लिखा है कि मैंने बारहवीं पास कर ली, लेकिन कुछ नहीं कर सका। में अपनी जिंदगी से परेशान हूँ, और आत्महत्या कर रहा हूँ। मेरी मौत का मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। पुलिस ने सुसाइड नोट जब्त कर लिया है। अधिकारियो का कहना है कि सुसाइड नोट से खुदकुशी के कारणो का खुलासा नहीं हो सका है, जिसकी जॉच की जा रही है।

एक पुलिस अधिकारी ने साझा किया, “माता-पिता ने शिकायत तब दर्ज कराई जब नाबालिगों ने उन्हें सूचित किया जब मामला नियंत्रण से बाहर होने लगा। आरोपी को मंगलवार को काम पर आने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।”

आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिनमें यौन उत्पीड़न के लिए धारा 354 (ए), पीछा करने के लिए धारा 354 (डी), महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से किए गए कार्यों के लिए धारा 509 और संबंधित धाराएं शामिल हैं। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम।


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