गांजा के साथ पकड़े गए हिस्ट्रीशीटर की हाईकोर्ट ने जमानत कर दी खारिज

प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिले में पहली बार नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट 1985 की धारा 30 के तहत कार्रवाई की गई। जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के अभियान के तहत 10 मार्च को प्रतापगढ़ एसपी अमित कुमार के निर्देशन में पुलिस ने 25 किलो गांजे के सैंपल दिखाने पहुंचे दो आरोपियों को 50 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया था. पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों में एक प्रतापगढ़ थाने का हार्डकोर अपराधी है, जिस पर प्रतापगढ़ थाने सहित अन्य थानों में कई मामले दर्ज हैं। एनडीपीएस की नई धारा का प्रयोग कर 50 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की थी. इस मामले में गिरफ्तार आरोपी जितेंद्र उर्फ बबलू जोशी, जो प्रतापगढ़ थाने में हिस्ट्रीशीटर है और कई अन्य मामलों में भी जिसके खिलाफ पहले से मामले दर्ज हैं. आरोपी जितेंद्र उर्फ बबलू जोशी ने मामले को टालने के लिए जिला अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। 16 मार्च को जिला जज ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपों को गंभीर मानते हुए जितेंद्र उर्फ बबलू जोशी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद आरोपी की ओर से हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसे भी हाईकोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया है।


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