मणिपुर: ड्रग डीलर को 25 साल कैद की सजा सुनाई गई

इंफाल: मणिपुर में एक ड्रग डीलर और दो अपहरणकर्ताओं को कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है.
अदालत के डोजियर में कहा गया है कि ‘ड्रग डीलर’ ख्वाइरकपम रोमियो (54) को नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट (एनडी एंड पीएस) के तहत 15 साल के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।
विशेष न्यायाधीश बिष्णुपुर, डब्ल्यू टोनन ने सोमवार को ड्रग डीलर को दोषी ठहराया।
उसे मणिपुर पुलिस की विशेष खुफिया इकाई ने 1 अक्टूबर, 2004 को नंबोल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत लैनिंगथौ खोरिफाबा हिल इंटर-विलेज रोड से 1050 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था।
जांच पूरी होने के बाद, जांच अधिकारी ने 3 अक्टूबर, 2015 को परीक्षण के लिए आरोप तय किए।
कोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया है कि दोषी को पांच साल के भीतर 1 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा, ऐसा न करने पर उसे 6 महीने और जेल में रहना होगा।
लेकिन मुकदमे की अवधि के दौरान वह जितने समय तक जेल में रहा, उसकी 15 साल की सश्रम कारावास की सजा कम कर दी जाएगी।
अदालत के एक अन्य आदेश में यह भी कहा गया है कि 2001 में एक महिला का अपहरण करने वाले अकोईजाम जिला (46) और सनसम बिनॉय उर्फ इनी (46) को थौबल जिले के सत्र न्यायाधीश ने दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
अदालत के आदेश में कहा गया है कि जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषियों को छह महीने और साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।
