अमृता फड़णवीस से जबरन वसूली के आरोपी सट्टेबाज को 6 महीने बाद जमानत मिली

 
मुंबई (आईएएनएस)। मुंबई की एक सत्र अदालत ने सोमवार को सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी को जमानत दे दी, जिसने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की पत्‍नी अमृता फड़नवीस द्वारा दर्ज कराए गए जबरन वसूली के मामले में आरोपी है। उसे मार्च में गुजरात से गिरफ्तार किया गया था। वह छह महीने से जेल में था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. डी. अल्माले ने 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत देते हुए जयसिंघानी को अपना पासपोर्ट पुलिस के पास जमा करने, अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने, रोजाना अदालत में हाजिर होने और गवाहों को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करने का आदेश दिया है।
17 मार्च को उल्हासनगर से पकड़ी गई उसकी बेटी और सह-आरोपी अनिक्षा जयसिंघानी को 10 दिनों के बाद ही जमानत दे दी गई थी।
मालाबार हिल पुलिस स्टेशन ने पिता-पुत्री और चचेरे भाई निर्मल जयसिंघानी परभ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया था। 20 फरवरी को अमृता फड़नवीस की शिकायत के बाद सभी आरोपियों को पकड़ने और गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने जांच शुरू की थी।
अमृता फड़नवीस ने तर्क दिया है कि अनिक्षा जयसिंघानी ने उनके पिता के खिलाफ एक आपराधिक मामले में मदद करने के बदले में उन्हें लालच देने और रिश्‍वत देने का प्रयास किया था। फिर धमकी दी, ऑडियो-वीडियो क्लिप के साथ उन्हें ब्लैकमेल किया और उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश की।
अनिल जयसिंघानी, जो कई अन्य मामलों का सामना कर रहा था और फरार था, उसे आखिरकार 20 मार्च को रिश्तेदार निर्मल जयसिंघानी के साथ गुजरात में उसके ठिकाने से गिरफ्तार किया गया था।
सत्र न्यायालय अदालत ने अप्रैल में उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी को ‘अवैध’ बताते हुए चुनौती देने वाली अनिल जयसिंघानी की एक और याचिका खारिज कर दी थी।


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