याचिकाकर्ता के नाम वापस लेने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक सेवानिवृत्त सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा याचिका वापस लेने की मांग के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक के रूप में सुबोध जयसवाल की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सेवांग व्यास ने पीठ को सूचित किया कि सीबीआई निदेशक के रूप में जायसवाल का कार्यकाल 25 मई को समाप्त हो गया है, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने की मांग की, जिससे जनहित याचिका विचाराधीन हो गई।
मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को उसके वकील, सतीश तालेकर और माधवी अयपन के अनुरोध पर याचिका वापस लेने की अनुमति दी।
सेवानिवृत्त सहायक पुलिस आयुक्त राजेंद्र त्रिवेदी ने एक रिट याचिका दायर कर इस आधार पर सीबीआई निदेशक के रूप में जायसवाल की नियुक्ति को रद्द करने की मांग की थी कि उनके पास भ्रष्टाचार विरोधी मामलों की जांच में अनुभव की कमी है और उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध है।


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