केरल उच्च न्यायालय ने काले झंडे आंदोलनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को अवैध घोषित करने की याचिका खारिज कर दी

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और अन्य मंत्रियों को काले झंडे दिखाने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
याचिकाओं को खारिज करने का फैसला मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति मुरली पुरुषोत्तम की खंडपीठ ने लिया। याचिका में मांग की गई थी कि जिन लोगों को काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा है, उन्हें मुआवजा दिया जाए और पिछले तीन वर्षों के दौरान दर्ज ऐसे मामलों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए.
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याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता राजेश विजयन ने कहा कि याचिका खारिज करने के कारण बताते हुए विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है।
यह मामला महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कई यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को केरल के मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने या कथित रूप से ऐसा करने की योजना बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया था या हिरासत में रखा गया था, जबकि वह कोझिकोड और राज्य के अन्य जिलों में थे।
याचिका कोच्चि मेट्रो कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान ट्रांसजेंडरों को हिरासत में लेने से संबंधित थी, पुलिस ने उन्हें काले कपड़े पहनने के लिए हिरासत में लिया था.


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