ब्रह्मपुरम अपशिष्ट संयंत्र: केरल उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला शुरू किया

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को कोच्चि के ब्रह्मपुरम में कचरे के डंपिंग यार्ड में आग लगने के मामले में स्वत: संज्ञान लिया। साइट से निकलने वाला गाढ़ा धुंआ कोच्चि शहर का दम घोंट रहा है और आंखों में जलन और सांस फूलने सहित कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा कर रहा है। कार्यवाही न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन द्वारा भेजे गए पत्र के आधार पर शुरू की गई थी।

निगम के सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में 2 मार्च की शाम 4.30 बजे आग लग गई। इस घटना का संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेकर रिट याचिका दायर करने का निर्देश दिया। रिट याचिका में कहा गया है कि डंपयार्ड से निकलने वाला धुआं शहर और उसके उपनगरों के बड़े इलाकों में फैल गया, जिससे निवासियों में चिंता पैदा हो गई।
कई एजेंसियों के कई दिनों के प्रयासों के बावजूद, आग अभी पूरी तरह से बुझ नहीं पाई थी। रिपोर्टों के अनुसार, जले हुए प्लास्टिक के ढेर से निकलने वाला धुआं कोच्चि में लगातार पांचवें दिन भी बना रहा, हालांकि अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि आग पर बिना किसी देरी के काबू पा लिया जाएगा।
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याचिका में कहा गया है कि यार्ड में बार-बार आग लगने की घटनाएं स्थानीय निवासियों के लिए चिंता का कारण बनी हुई हैं और रिपोर्टों के अनुसार, प्लांट में जमा प्लास्टिक कचरा 2019 के बाद से हर साल बिना किसी असफलता के धुएं में बदल गया है। हादसों को रोकने के लिए ठोस कार्रवाई नहीं कर पाए हैं।’
न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति सी जयचंद्रन की खंडपीठ मंगलवार को मामले पर विचार करेगी।


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