नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में दोषी युवक को 20 वर्ष की सजा

झारखण्ड | पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी सुशांत कुमार सिंह उर्फ विपुल (23) को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त छह महीने जेल की सजा काटनी होगी. अदालत ने उक्त आरोप में चार सितंबर को दोषी करार दिया था.
अभियुक्त घटना के बाद से ही 18 अगस्त 2020 से जेल में है. घटना को अंजाम 12 अगस्त 2020 को दिया गया था. 13 अगस्त 2020 को लोअर बाजार थाना में पीड़िता के परिजन ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आरोप है कि पीड़िता घर से ट्यूशन के लिए निकली थी. लेकिन वापस घर नहीं लौटी. पीड़िता को
अभियुक्त चडरी स्थित पुलिस गेस्ट हाउस में ले गया और उसके साथ सुशांत कुमार सिंह ने दुष्कर्म किया. अभियुक्त गेस्ट हाउस का केयर टेकर था. मामले का एक आरोपी एएसआई राज कुमार शर्मा फरार चल रहा है. मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी परमानंद यादव ने अदालत के समक्ष नौ गवाहों को प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर अदालत ने दोषी पाया है.
गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को रंगदारी मामले में जमानत नहीं
गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को रंगदारी वसूली से जुड़े एक और मामले में जमानत देने से अदालत ने इनकार किया है. एटीएस मामले के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने उसकी ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है.
पिछली सुनवाई में अदालत ने केस डायरी तलब की थी. उसने 31 अगस्त को जमानत अर्जी दाखिल की थी. बता दें कि एटीएस ने 21 जुलाई 2023 को पिठोरिया में अपराधी एजाज अंसारी को गिरफ्तार किया था. उसके पास से 49 लाख 83 हजार रुपए बरामद किए गए थे. पूछताछ में उसने अमन श्रीवास्तव का नाम लिया था. इसके बाद एटीएस ने अमन श्रीवास्तव को नामजद किया.
