झारखंड : एचसी का बड़ा फैसला, सहायक आचार्य नियुक्ति के विज्ञापन पर लगाई रोक

झारखंड: झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए इस पर रोक लगा दी है. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने JSSC को झटका देते हुए सहायक आचार्य नियुक्ति विज्ञापन पर रोक लगाने का ऐलान किया. बता दें कि यह मामला 50 फीसदी आरक्षण मामले से जुड़ा है. दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि साल 2023 की नियमावली के तहत बीआरपी और सीआरपी संविदाकर्मियों को टीचर भर्ती प्रक्रिया में 50 फीसदी आरक्षण से वंचित किया गया है. और सिर्फ पारा शिक्षकों को ही आरक्षण के दायरे में लाया गया. जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. कोर्ट ने मामले में झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी कर दिया है. हाईकोर्ट ने JSSC से मामले में 4 सप्ताह में जवाब मांगा है. बता दें कि झारखंड में कुल 26 हजार पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी.


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