चिंतपूर्णी मंदिर के 300 मीटर दायरे में नहीं लगेगा लंगर, डीसी ने जारी किए आदेश

ऊना। माता श्री छिन्मस्तिका धाम चिंतपूर्णी में 3 दिवसीय नववर्ष मेला 2 जनवरी तक मनाया जा रहा है। मेले के दौरान लोगों की सुरक्षा और सार्वजनिक शांति के साथ-साथ कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी ऊना राघव शर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेध आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के माध्यम से जिला दंडाधिकारी ने बताया कि मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था में तैनात जवानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा जिला में आग्नेय शस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। डीसी ने बताया कि नववर्ष मेले के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मंदिर न्यास को छोड़कर अन्य द्वारा लाऊड स्पीकर के इस्तेमाल करने पर पूर्ण मनाही रहेगी।
इसके अतिरिक्त ब्रास बैंड, ड्रम, लंबे चिमटे आदि लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हें पुलिस द्वारा स्थापित बैरियर पर ही जमा करवाना होगा, साथ ही इस दौरान पॉलीथीन के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिला दंडाधिकारी ने कहा कि मंदिर न्यास के 300 मीटर के दायरे में लंगर लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि केवल प्रशासन की अनुमति से ही लंगर लगाया जा सकता है तथा सड़क किनारे लंगर लगाने पर भी प्रतिबंधित रहेगा। इसके अतिरिक्त पटाखे चलाने पर भी पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि मेला अवधि के दौरान चिंतपूर्णी में आने वाले श्रद्धालुओं का पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।


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