HRTC के 2 परिचालकों को बर्खास्त करना सरकार की तानाशाही: जयराम

शिमला। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार की तरफ से लगेज पॉलिसी मामले में एचआरटीसी के 2 परिचालकों को बर्खास्त करना तानाशाहीपूर्ण रवैया है। उन्होंने आरोप लगाया कि लाई गई लगेज पॉलिसी हर लिहाज से जनविरोधी है। उन्होंने सरकार से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को बहाल करने की मांग की। जयराम ठाकुर ने यहां जारी बयान में कहा कि सरकार की तरफ से राजीव गांधी स्वावलंबन ई-टैक्सी योजना शुरू करने के लिए बनाए गए नियम हास्यास्पद हैं। इस योजना के लिए आवेदन करने की पात्रता 20 से 45 वर्ष रखी गई है, जिसमें कम से कम 7 वर्ष का ड्राइविंग लाइसैंस होना अनिवार्य है।

ड्राइविंग लाइसैंस बनने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, ऐसे में यदि 7 वर्ष ड्राइविंग लाइसैंस अनिवार्यता की शर्त को जोड़ दिया जाए तो आवेदक की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होगी। इसे देखते हुए सरकारी नियमों में आवेदक की न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष कैसे हो सकती है? जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार के तुगलकी फरमानों की वजह से प्रदेश का पर्यटन कारोबार बर्बाद हो रहा है तथा पर्यटक कश्मीर पलायन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पर्यटक बसों और टैम्पो ट्रैवलर जैस वाहनों पर अतिरिक्त टैक्स लगाकर प्रदेश को हर दिन करोड़ों रुपए की चपत लगाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि आपदा के बाद पुनर्निर्माण कार्य बंद पड़े हैं, क्योंकि क्रशरों के बंद होने से निर्माण सामग्री उपलब्ध नहीं हो रही है।


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