माले नेता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

बिहार |  सुप्रीम कोर्ट ने विजयीपुर के बहुचर्चित अटल पाण्डेय हत्याकांड के मुख्य आरोपित माले नेता एवं भोरे विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रत्याशी रहे जितेंद्र पासवान की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए लोअर कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया है.
इससे पहले पटना उच्च न्यायालय ने नौ फरवरी को जितेंद्र पासवान की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. मालूम हो कि विजयीपुर थाने के कोरेया पांडेय गांव के सोलह वर्षीय छात्र अटल पाण्डेय की 02 दिसंबर 2021 को चाकू से गोद कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी. इसके बाद सड़क से लेकर सियासी गलियारों तक अटल पाण्डेय को इंसाफ दिलाने की जोरदार मांग उठी थी.
जितेंद्र पासवान ने जब सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की तब हत्याकांड को लेकर एफआईआर दर्ज कराने वाले अटल पाण्डेय के चाचा नागेंद्र पांडेय ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माले नेता के आपराधिक इतिहास को न्यायालय के समक्ष रखते हुए जमानत दिए जाने का विरोध किय. इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जित्येंद्र पासवान को अग्रिम जमानत देने से इंकार करते हुए उन्हे निम्न न्यायालय में सरेंडर करने का आदेश दिया.


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