सुप्रीम कोर्ट के कीमती समय की बर्बादी, बीबीसी वृत्तचित्र प्रतिबंध के खिलाफ जनहित याचिकाओं पर रिजिजू टिप्पणी

नई दिल्ली: कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाले सुप्रीम कोर्ट जाने वालों पर सोमवार को निशाना साधा और कहा कि इस तरह वे शीर्ष अदालत का कीमती समय “बर्बाद” करते हैं.
अनुभवी पत्रकार एन राम, एक्टिविस्ट वकील प्रशांत भूषण और अन्य ने सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट्री “इंडिया: द मोदी क्वेश्चन” को ब्लॉक करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, रिजिजू ने ट्विटर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “इस तरह वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करें जहां हजारों आम नागरिक न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं और तारीख मांग रहे हैं।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को एन राम और भूषण की ओर से पेश वकील एम एल शर्मा और वरिष्ठ अधिवक्ता सी यू सिंह की दलीलों पर ध्यान दिया, जिसमें इस मुद्दे पर उनकी अलग-अलग जनहित याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की गई थी।
21 जनवरी को, केंद्र ने विवादास्पद बीबीसी वृत्तचित्र के लिंक साझा करने वाले कई YouTube वीडियो और ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए।


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