सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद HC के आदेश को चुनौती देने वाली मुख्तार अंसारी की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया

नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्तार अंसारी की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत उन्हें दोषी ठहराने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने अंसारी की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा।
अंसारी ने 23 सितंबर, 2022 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ न्यायपालिका के आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को पलट दिया था।

हाईकोर्ट ने अंसारी को गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के तहत दोषी ठहराया है और पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसने उन्हें मामले में बरी कर दिया था। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार की अपील पर हाईकोर्ट का आदेश आया है।
23 दिसंबर 2020 को लखनऊ की एक अदालत ने अंसारी को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 2/3 के अपराध के तहत बरी कर दिया। अंसारी के खिलाफ मामला थाना हजरतगंज, जिला लखनऊ में दर्ज किया गया था।
मामले में अंसारी और 24 अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि आरोपी अंसारी और अन्य सह-आरोपी एक गिरोह है जो हत्या, जबरन वसूली, अपहरण और अपहरण आदि सहित जघन्य अपराध करता है। (एएनआई)


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