राहुल गांधी को ‘सुप्रीम राहत’, राबड़ी देवी-ललन सिंह का बड़ा बयान, कह डाली ये बड़ी बात

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज बहाल कर दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए ये टिप्पणी की है कि आखिर राहुल गांधी को अधिकतम सजा क्यों मिली? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जबतक अपील की याचिका का निबटारा नहीं हो जाता तबतक राहुल गांधी संसद सदस्यता के लिए आयोग्य नहीं माने जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी संसद सदस्यता को बहाल करने का भी निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार की पूर्व सीएम व आरजेडी नेता राबड़ी देवी और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने खुशी जताई है और सुप्रीम कोर्ट को शुक्रिया कहा है.
राबड़ी देवी ने जताई खुशी
राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राबड़ी देवी ने कहा कि हम न्यायालय को धन्यवाद देते हैं. राहुल गांधी को न्याय मिला है और ये अच्छा फैसला हुआ है. जो कानून बनाए गए हैं सभी के लिए बनाए गए हैं. लोकतंत्र की जीत हुई हैय अब ‘इंडिया’ पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी. पूरा इंडिया लड़ेंगें. कांग्रेस नेता राहुल गांधी वापस से संसद में जाएंगे जरूर जाएंगे. उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने न्याय कर दिया है तो राहुल गांधी अब संसद में क्यों नहीं जाएंगे?’
ललन सिंह ने क्या कहा?
राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. ललन सिंह ने ट्वीट किया, ‘श्री राहुल गांधी जी को बधाई. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने साबित कर दिया कि अंततोगत्वा न्याय की ही जीत होती है. न्याय स्थापित करने के लिए माननीय सर्वोच्च नयायालय को सलाम!’
तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला हमला
तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर अपनी खुशी का इजहार किया है. साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वागत योग्य बताते हुए बीजेपी पर करारा हमला बोला है. डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, ‘माननीय सर्वोच्च न्यायालय का राहुल गांधी जी के संदर्भ में लिया गया फैसला स्वागत योग्य है. अगर भाजपा के दुष्प्रचारी एवं कॉम्प्रोमाइज्ड तंत्र को ये झटका नही लगता तो कई और विपक्षी नेताओं को ये साजिशों व षड्यंत्रों के तहत विधायिका से बाहर रखने की जालसाजी जारी रखते. सत्यमेव जयते!’
बता दें कि ‘मोदी’ उपनाम टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोर्ट जानना चाहता है कि अधिकतम सज़ा क्यों दी गई? अगर 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो वे (राहुल गांधी) अयोग्य (लोकसभा सदस्यता) नहीं ठहराए जाते.


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