सांसद पद से अयोग्य ठहराए गए राहुल ने 22 अप्रैल तक सरकारी बंगला खाली करने को कहा

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पिछले सप्ताह मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के बाद उन्हें आवंटित सरकारी बंगला 22 अप्रैल तक खाली करने का सोमवार को नोटिस दिया गया. आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी.
लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने यह फैसला लिया जिसके बाद सदन के सचिवालय ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को नोटिस दिया, जो 2005 से 12, तुगलक लेन बंगले में रह रहे हैं।
इस घटनाक्रम से भाजपा और कांग्रेस और उसके सहयोगियों के बीच राजनीतिक लड़ाई और तेज होने की संभावना है जिन्होंने इस मुद्दे पर सरकार को निशाना बनाया है। गुजरात की एक स्थानीय अदालत ने 23 मार्च को गांधी को एक आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया था और उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई थी।


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