माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में फैसला सुरक्षित

प्रयागराज। कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंदकिशोर रुंगटा अपहरण के बाद 19 नवंबर 2007 में माफिया मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत गाजीपुर के थाना मोहम्मदाबाद में मामला दर्ज किया गया था।
जिसकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग लेकर पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय के तर्कों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की एकलपीठ ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। मालूम हो कि मौजूदा याचिका में एमपी/एमएलए कोर्ट, गाजीपुर द्वारा 29 अप्रैल 2023 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याची 12 साल 4 महीने से जेल में निरुद्ध है।


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