असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने के मजिस्ट्रेट के आदेश को खारिज कर दिया

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने गुरुवार को असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ संदिग्ध नफरत भरे भाषण के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया।
सितंबर 2021 में सिपाझार बेदखली अभियान के दौरान एक हिंसक घटना के बाद, निचली अदालत ने सरमा द्वारा की गई टिप्पणियों के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था।
गौहाटी उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अजीत बोरठाकुर ने गुरुवार को कहा कि मजिस्ट्रेट का आदेश जल्दबाजी में दिया गया और उचित प्रक्रिया का अभाव प्रतीत होता है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर का आदेश जारी होने से पहले मुख्यमंत्री और पुलिस अधिकारियों को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया।
आदेश में कहा गया है कि सीएम सरमा ने अपने भाषण में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, वे ‘सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ’ नहीं हैं।
हाई कोर्ट ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि मजिस्ट्रेट ने सीएम के खिलाफ आरोपों की जांच किए बिना एफआईआर का आदेश देकर गलत निर्णय लिया था। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता में प्रावधान, जो मजिस्ट्रेटों को संज्ञेय अपराधों की जांच का निर्देश देने का अधिकार देता है, की सख्ती से व्याख्या पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए मजबूर करने के लिए नहीं की जानी चाहिए।
असम सरकार की ओर से महाधिवक्ता देवजीत सैकिया और लोक अभियोजक एम फुकन अदालत में पेश हुए। अधिवक्ता एस नवाज ने मूल शिकायतकर्ता, सांसद अब्दुल खालिक का प्रतिनिधित्व किया, जबकि अधिवक्ता पद्मिनी बरुआ ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का प्रतिनिधित्व किया। प्रारंभिक शिकायत सांसद अब्दुल खालिक द्वारा दर्ज की गई थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि सीएम सरमा के भाषण का उद्देश्य राज्य में नाजुक सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करना था। शिकायत में सरमा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 और 153ए के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है।


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