विधायक कमलेश सिंह मामले में दोनों पक्षों ने पेश की दलील

झारखण्ड | झारखंड के एनसीपी विधायक कमलेश कुमार सिंह के खिलाफ स्पीकर न्यायाधिकरण में दर्ज दल-बदल मामले में को सुनवाई हुई. इस दौरान दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं. कमलेश सिंह के खिलाफ दल-बादल का मामला दर्ज कराने वाले शरद पवार गुट के एनसीसी के महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य जीतेंद्र अवहद (वादी) के अधिवक्ता ने दलील पेश करते हुए कहा कि विधायक कमलेश सिंह का व्यवहार पार्टी के निर्देशों के खिलाफ है, इसलिए उन पर दल बादल का मामला बनता है.

वहीं प्रतिवादी कमलेश कुमार सिंह की ओर से पक्ष रखते हुए कहा गया कि उन्होंने पार्टी के निर्देशों का अनुपालन किया है. ऐसे में उन पर दल-बदल का मामला नहीं बनता है. स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने दोनों पक्षों की दलील सुनी. अब जल्द ही अगली सुनवाई की तारीख तय की जाएगी. ज्ञात है कि कमलेश सिंह के खिलाफ एनसीसी के महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य जीतेंद्र अवहद ने झारखंड विधानसभा में दल-बदल का मामला दर्ज कराया है. इस मामले को झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने स्वीकार करते हुए कमलेश कुमार सिंह से उनका लिखित पक्ष देने के लिए 27 तक का समय दिया था. विधायक सिंह ने अपना जवाब विधानसभा को सौंप दिया और कहा कि वह अजीत पवार के साथ हैं. अजीत पवार ही पार्टी के अध्यक्ष हैं. अब स्पीकर न्यायाधिकरण में कलमेश सिंह के खिलाफ दर्ज दल-बदल के मामले में सुनवाई शुरू की गई है.


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