प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर पंजाब सरकार ने फिर दी लोगों को राहत, नोटिफिकेशन जारी

लुधियाना। पंजाब सरकार द्वारा बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर ब्याज-पेनल्टी की माफी का फैसला बदलाव के बाद एक बार फिर लागू कर दिया गया है। यहां बताना उचित होगा कि पंजाब सरकार द्वारा बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर 18 फीसदी ब्याज व 20 फीसदी पेनल्टी लगाई जाती है। जिस ब्याज-पेनल्टी की 31 दिसंबर तक एक साथ बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर माफी करने का ऑर्डर लोकल बॉडी विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी द्वारा 4 सितंबर को जारी किया गया था लेकिन लागू होने से पहले ही इस फैसले पर रोक लगा दी गई। इस संबंधी सरकार द्वारा भेजी गई सूचना में यह लेटर अनजाने में जारी होने व इसे लेकर पुनर्विचार करने की बात कही गई।
इसे लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। इसमें मुख्य रूप से यह बात कही गई कि इस फैसले की मुख्यमंत्री मान या लोकल बॉडी मंत्री के जरिए घोषणा करवा क्रेडिट लेने का टार्गेट पूरा नहीं हो पाया इसके मद्देनजर आम आदमी पार्टी के प्रधान अरविंद केजरीवाल के साथ सी.एम. मान द्वारा रखी गई सरकार-व्यापार मिलनी के दौरान उपरोक्त फैसले को लागू करने की घोषणा करने के कयास भी लगाए गए। हालांकि मुख्यमंत्री द्वारा सरकार-व्यापार मिलनी के दौरान उपरोक्त फैसले का कोई जिक्र नहीं किया गया। लेकिन लोकल बॉडी विभाग द्वारा बदलाव के साथ एक बार फिर बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर ब्याज-पेनल्टी की माफी करने संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पंजाब सरकार द्वारा नए सिरे से जो ऑर्डर जारी किया गया है, उसमें बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर ब्याज-पेनल्टी की माफी की डेडलाइन 31 दिसंबर ही रखी गई है। लेकिन जो लोग 31 दिसंबर के बाद 31 मार्च 2024 तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाते हैं, उन्हें ब्याज-पेनल्टी की माफी का सिर्फ 50 फीसदी फायदा ही मिलेगा।


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