दिल्ली अध्यादेश को लेकर लोकसभा में आज होगी चर्चा

नई दिल्ली |  दिल्ली में सेवाओं के अधिकार को लेकर मंगलवार को लोकसभा में लाए गए बिल पर आज चर्चा होगी. इस बिल पर बुधवार को ही चर्चा होनी थी. लेकिन विपक्ष के भारी विरोध के कारण लोकसभा को पहले 2 बजे तक और फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसके कारण चर्चा नहीं हो सकी. बीजेपी ने आज बिल पर चर्चा के लिए अपने सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया है. वहीं, इस मुद्दे पर सरकार को लगातार अन्य दलों से भी समर्थन मिल रहा है. इससे पहले आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस ने इस बिल पर सरकार को समर्थन देने की घोषणा की थी, वहीं मंगलवार को उड़ीसा की सत्तारूढ़ बीजू जनता दल ने सरकार को समर्थन देने की घोषणा की.
यह बिल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने पेश किया
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक-2023 पेश किया। जब वह इस बिल को पेश कर रहे थे तो विपक्षी दल जमकर हंगामा कर रहे थे. हंगामे और नारेबाजी के बीच बिल पेश किया गया. वहीं, बिल पर आज चर्चा होगी. यह विधेयक कुछ महीने पहले जारी अध्यादेश का स्थान लेगा। मौजूदा बिल में भी कुछ बदलाव किये गये हैं.
आप ने कल इस विधेयक के गिरने की भविष्यवाणी की थी
दुर्व्यवहार के कारण पूरे सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित किए गए पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने विधेयक पर बहस शुरू होने से पहले ही भविष्यवाणी की थी कि दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभा में गिर जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में हमारे पास पर्याप्त ताकत है. वहीं सरकार के पास पर्याप्त बहुमत नहीं है. वहीं, कांग्रेस नेताओं ने इसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान बताया.
उनकी मजबूरियां होंगी, तभी तो आप केंद्र का समर्थन कर रहे हैं- AAP
अध्यादेश के मुद्दे पर वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल के केंद्र सरकार को समर्थन के बारे में पूछे जाने पर पार्टी प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि उन्होंने कुछ मजबूरियों के कारण यह फैसला लिया होगा। जो लोग इस बिल का समर्थन करेंगे उन्हें देशद्रोही करार दिया जाएगा।’ हम भारत के संविधान को बचाने के लिए लड़ेंगे।
कानून बनाने का अधिकार सरकार-बीजद को
वहीं, बीजू जनता दल (बीजेडी) ने इस मुद्दे पर सरकार का समर्थन किया है. पार्टी सांसद पिनाकी मिश्रा ने कहा कि दिल्ली को लेकर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है. पार्टी ने अपने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को सरकार के समर्थन में वोट डालने के लिए व्हिप जारी किया है। अगर लोकसभा में संख्या बल की बात करें तो इस बिल को पास होने से कोई नहीं रोक सकता. अकेले बीजेपी के पास 301 सदस्य हैं, जबकि एनडीए के पास 330 से ज्यादा सदस्य हैं. वहीं, लोकसभा में किसी भी बिल को पास कराने के लिए 272 सांसदों की जरूरत होती है।


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