जिले में 2 मेडिकल स्टोर के अनुज्ञा पत्र निरस्त

श्रीगंगानगर । जिला कलक्टर श्री अंशदीप के निर्देशानुसार जिले में नशा मुक्ति के लिये चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विभिन्न मेडिकल स्टोर की जांच व निरीक्षण किया गया। श्रीगंगानगर द्वारा प्रिगाबालीन की 75 एमजी से अधिक की औषधि को श्रीगंगानगर सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधित किया गया था, इन दो फर्मों द्वारा प्रतिबंधित औषधियों अवैध क्रय-विक्रय किये जाने की अनियमितता पाये जाने पर 2 मेडिकल स्टोर के अनुज्ञा पत्र निरस्त किये गये हैं।
सहायक निदेशक औषधि नियंत्रक श्री अशोक कुमार मित्तल ने बताया कि मनन मेडिकोज गांव फुसेवाला श्रीकरणपुर तथा साहिल मेडिकल स्टोर सादुलशहर का अनुज्ञा पत्र निरस्त किया गया है।
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