कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भारत सीरीज पंजीकरण पर आदेश बरकरार रखा

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एकल-न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ राज्य परिवहन विभाग द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसमें परिवहन आयुक्त को भारत सीरीज (बीएच सीरीज) के तहत निजी कंपनी के कर्मचारियों के वाहनों को पंजीकृत करने का निर्देश दिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति एमजीएस कमल की खंडपीठ ने आदेश पारित किया।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 26 अगस्त, 2021 को नए मोटर वाहनों के लिए BH श्रृंखला नामक एक नया पंजीकरण चिह्न पेश किया।
यह रक्षा कर्मियों, केंद्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों और निजी क्षेत्र की कंपनियों/संगठनों को उपलब्ध कराया गया था, जिनके कार्यालय चार या अधिक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में हैं।
राज्य परिवहन आयुक्त ने 20 दिसंबर, 2021 को बीएच सीरीज पंजीकरण के तहत निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को छोड़कर व्यक्तियों के नए गैर-परिवहन वाहनों को पंजीकृत करने के लिए एक संचार जारी किया।
इसे निजी व्यक्तियों द्वारा 16 दिसंबर, 2022 को एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी गई, जिन्होंने संचार को रद्द कर दिया और आयुक्त को याचिकाकर्ताओं के मोटर वाहनों को पंजीकृत करने का निर्देश दिया। राज्य ने खंडपीठ के समक्ष अपील दायर कर इसे चुनौती दी।


R.O. No.12702/2
DPR ADs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
रुपाली गांगुली ने करवाया फोटोशूट सुरभि चंदना ने करवाया बोल्ड फोटोशूट मौनी रॉय ने बोल्डनेस का तड़का लगाया चांदनी भगवानानी ने किलर पोज दिए क्रॉप में दिखीं मदालसा शर्मा टॉपलेस होकर दिए बोल्ड पोज जहान्वी कपूर का हॉट लुक नरगिस फाखरी का रॉयल लुक निधि शाह का दिखा ग्लैमर लुक