हाईकोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री सोनी को जमानत की इजाजत दी

पंजाब : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अमृतसर जिले के सतर्कता ब्यूरो पुलिस स्टेशन में जुलाई में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी की जमानत याचिका स्वीकार कर ली।

न्यायमूर्ति विकास बहल की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील आरएस राय ने दलील दी कि सोनी निर्दोष हैं और इस मामले में उनका निहितार्थ कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है। राय ने तर्क दिया, “याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई सबूत उपलब्ध नहीं होने के बावजूद, वह मामले में 9 जुलाई से हिरासत में है।”