निजी ओद्योगिक आस्थानों की स्थापना के लिए नीति-2023 का संसोधन

उत्तराखंड। क्षेत्रों की स्थापना हेतु जीति-2023 में संशोधन की हेतु नीति-2023 को सुगम एवं प्रमावी ढंग से लागू। हम शोध प्रस्तावित किया गया है, जिसकी निम्नलिखित गगन के गठन पूर्व में 02 चरण निर्धारित थे, जिसे सरलीकृत करते जी सार ले-आउटें प्लान एवं अन्य निर्धारित अभिलेखों सहित सिंगल विण्डो पटेल के माध्यम से राज्य प्राँधिकृत समिति से सैद्धांतिक स्वीकृति उपरांत यथा प्रकिया अधिसूचित की जायेगी।

मूल नीति में स्वामित्व परिवर्तन करने की प्रक्रिया उत्पन्न हो सकती है कि निजी औद्योगिक स्थान इसे संचालित करना नहीं चाहता हों अथवा किसी कारण से नहीं कर या रहा संशोधन करते हुये इसके लिये प्राविधान प्रस्तावित किया गया है। निजी औद्योगिक आस्थान,/पार्क विकासकर्ता द्वारा यदि न्यूनतम 80 प्रतिशत भूमि अजित कर ली जाती हैं। शेष भूमि जिसे अर्जित किया जाना अनिवार्य है, को प्राप्त करने में यदि कोई बाधा उत्तन्‍्न होती है तो सिडकुल द्वारा शेष भूमि के मूल्य के बराबर विकासकर्ता से बैंक गारंटी प्राप्त करते हुए, जिलाधिकारी के माध्यम से भूमि अधिग्रहीत की जा सकेगी। यह अधिग्रहीत मूंमि विकासकर्ता को लीज पर प्रदान की जायेगी। मूल नीति में भूखण्ड विक्रय से अर्जित होने वाली आय के सम्बंध में कोई उल्लेख नहीं है। वर्तमान संशोधन में उक्त से प्राप्त कुल धनराशि का 70 प्रतिशत सिडकुल द्वारा संचालित एक एस्कों एकाउण्ट में जमा किया जायेगा, जिसका उप्रयोग वरीयता कम में आस्थान की अवस्थापना सुविधाओं का विकास, अर्जित भूमि की देनदारियां, राजकीय देयकों का भुगतान, विकासकर्ता / निवेशक / प्रवर्तक का लामांश के रूप में आहरण किया जा सकेगा।


R.O. No.12702/2
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