ओडिशा: अर्चना नाग को एक अन्य मामले में जमानत मिली, लेकिन अभी जेल में ही रहना होगा

कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने खंडगिरि पुलिस थाने में दर्ज कथित यौन शोषण मामले में अर्चना नाग को बुधवार को सशर्त जमानत दे दी।
इस साल अप्रैल में नयापल्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में उन्हें जमानत दे दी गई थी। हालाँकि, वह जेल में ही रहेंगी क्योंकि उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज एक ऐसे ही मामले में गिरफ्तार किया गया था।
कथित हनीट्रैप रैकेट सरगना मानव तस्करी के आरोप में पिछले साल 6 अक्टूबर को खंडगिरि पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद से जेल में है, जिस पर अन्य अपराधों के अलावा आईपीसी की धारा 370 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उनकी पूर्व सहयोगी श्रद्धांजलि नायक ने आरोप लगाया था कि अर्चना ने महिलाओं को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया और वह इस रैकेट की शिकार थीं। फिल्म निर्माता अक्षय पारिजा द्वारा नयापल्ली पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी, जिसमें उन पर उनके अश्लील वीडियो लीक करने की धमकी देकर 3 करोड़ रुपये मांगने का आरोप लगाया गया था।
एक महिला द्वारा उन पर कास्टिंग काउच का आरोप लगाने के बाद फिल्म निर्माता ने नयापल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
दूसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भुवनेश्वर द्वारा अर्चना की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज करने के बाद अर्चना ने उच्च न्यायालय का रुख किया था, “अब तक की जांच के दौरान, आईओ द्वारा एकत्र की गई सामग्री, प्रथम दृष्टया धन की जबरन वसूली में वर्तमान याचिकाकर्ता की संलिप्तता को दर्शाती है।”


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