“वात्सल्य” अभियान अंर्तगत बनें पोषक माता-पिता

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 44 एवं आदर्श नियम 2016 यथा संशोधित आदर्श नियम 2022 में किए गए उपबंधो के तहत पारिवारिक देखरेख से वंचित अथवा देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को पालन पोषण (फोस्टर केयर) के जरिये परिवार की आवश्यकता, स्नेह, देखरेख, स्वास्थ्य एवं अपनत्व की र्पूति परिवार के माध्यम से किए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित व्यक्तिगत पालन-पोषण देखरेख कार्यक्रम के अंतर्गत पोषक माता-पिता के चयन के लिए आवेदन 30 सितंबर 2023 तक कार्यालय समय में कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल अधिकारिता विभाग, कमरा नंबर 234- ए कलेक्ट्रेट दौसा में जमा करवाए जा सकते हैं।
बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक ने बताया कि विभाग द्वारा पोषक माता-पिता बनने के लिए पत्रताएं निर्धारित की गई है, जिनमें विगत दो वर्ष से राजस्थान में निवासरत भारतीय नागरिक हो, दंपति के मध्य 2 वर्ष का स्थायी वैवाहिक संबंध हो, अधिकतम आयु (एकल पुरुष या महिला) 65 वर्ष, आयकरदाता हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष, अधिकतम आयु (दंपति) 120 वर्ष, अपराधिक रिकॉर्ड न हो एवं शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि पोषक माता-पिता के चयन के बाद सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में 4 हजार रुपए प्रति बालक प्रति माह अधिकतम (2 बालक या बालिका) पर देय होगा।


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