भाजपा नेता प्रतुल शाहदेव पर दर्ज प्राथमिकी रद्द

झारखण्ड |� भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव के खिलाफ बालूमाथ थाने में दर्ज प्राथमिकी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने प्राथमिकी रद्द करते हुए कहा कि किसी निर्दोष को गलत नीयत से प्राथमिकी दर्ज कर फंसाया जाएगा तो अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ता है. प्रतुल ने प्राथमिकी रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
मंटु राम ने प्रतुल पर मारपीट करने, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने तथा हत्या के प्रयास करने का आरोप लगा केस दर्ज कराया था. प्रतुल ने अपने आवेदन में खुद को निर्दोष बताते हुए कहा था कि शासन-प्रशासन के गठबंधन से चंदवा के एक प्लांट में स्क्रैप लूट के खिलाफ उन्होंने आवाज उठायी थी. बदले की भावना से स्क्रैप माफिया की शह पर यह प्राथमिक दर्ज की गई.
रिम्स की केयर टेकर के घर चोरी, धमकी
रिम्स अस्पताल के केयर टेकर के पद पर कार्यरत संजू कुमारी के डॉक्टर्स कॉलोनी स्थित क्वार्टर में चोरी कर आग लगा दी गई. साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिली है. इस संबंध में केयर टेकर ने बरियातू थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है. दर्ज प्राथमिकी में संजू ने अनिता कुमारी, रिंकू देवी, सूरज कुमार, रामजी विश्वकर्मी, उसकी पत्नी समेत 21 लोगों को आरोपी बनाया है. 25 हजार नगदी के अलावा अन्य चीजों की चोरी की बात कही है. पुलिस जांच में जुट गई है.


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