नागालैंड 2023: किफिर में तनाव के बीच इंटरनेट सेवाओं पर रोक

कोहिमा : कल के मतदान के बाद तनाव के बीच गृह आयुक्त अभिजीत सिन्हा ने किफिर जिले में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाने का आदेश दिया है.
मंगलवार को एक अधिसूचना के माध्यम से, सिन्हा ने किफिर जिले में कानून और व्यवस्था की गंभीर समस्याओं और चुनाव के बाद की हिंसा की आशंका की सूचना दी।
गृह आयुक्त ने कहा कि एसएमएस और व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसी मैसेजिंग सेवाओं का इस्तेमाल अफवाहें फैलाने, और झूठी सूचना देने और भड़काऊ पाठ, चित्र, वीडियो आदि प्रसारित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।
ऐसे माध्यमों के दुरुपयोग को रोकने के लिए जिले में तनाव को भड़काने से रोकने के लिए, और सार्वजनिक शांति भंग को रोकने के लिए, सिन्हा ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 के तहत प्रतिबंध लगाया।
आदेश में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक किफिर जिले के संपूर्ण क्षेत्र में सभी सेवा प्रदाताओं के मोबाइल इंटरनेट/डेटा सेवा पर रोक लगा दी गई है।
सिन्हा ने चेतावनी दी कि इस घोषणा का कोई भी उल्लंघन सीआरपीसी की धारा 188 और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की संबंधित धाराओं के तहत दंडनीय होगा।
स्थानीय सूत्रों ने ईस्टमोजो को बताया कि रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) का समर्थन करने वाले नागरिकों द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में पुनर्मतदान की मांग के बाद 60-पुंग्रो किफिर विधानसभा क्षेत्र के तहत स्थिति तनावपूर्ण हो गई।


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