अपार्टमेंट एसोसिएशन सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकरण नहीं करा सकते: एचसी

हैदराबाद:  तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के उस ज्ञापन पर रोक लगा दी है जो अपार्टमेंट या फ्लैट मालिकों के संघों को तेलंगाना सहकारी सोसायटी अधिनियम या तेलंगाना म्युचुअल एडेड सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1995 के तहत पंजीकरण करने के बजाय, तेलंगाना सोसायटी अधिनियम के तहत खुद को पंजीकृत करने की अनुमति देता है।
क्रेडाई सदस्यों के प्रतिनिधित्व पर विचार करने के बाद राजस्व (पंजीकरण) के प्रमुख सचिव द्वारा 21 अगस्त को ज्ञापन जारी किया गया था।
इसे चुनौती देते हुए, मूसापेट में एमराल्ड रेनबो विस्टा के मदमांची रमेश बाबू ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की। उन्होंने तर्क दिया कि ज्ञापन अपार्टमेंट कल्याण संघों और सोसाइटियों को बिना किसी सरकारी पर्यवेक्षण के काम करना जारी रखने की अनुमति देगा, जिससे धन के दुरुपयोग की गुंजाइश बचेगी।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील श्रीपदा प्रभाकर पेश हुए और कहा कि एक अधिकारी द्वारा जारी कार्यकारी ज्ञापन कानून द्वारा अधिनियमित अधिनियमों की जगह नहीं ले सकता। श्रीपदा ने अदालत के ध्यान में लाया कि आंध्र प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण और स्वामित्व को बढ़ावा) अधिनियम, 1987 को 15 मई, 1987 को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई थी।
उक्त अधिनियम तेलंगाना राज्य द्वारा अपनाया गया था। उन्होंने बताया कि अधिनियम का नियम 7 तेलंगाना सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1964 या तेलंगाना म्युचुअल एडेड सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1995 के तहत अपार्टमेंट के पंजीकरण को अनिवार्य करता है।
उनके प्रावधानों के तहत, सरकार के पास धन के कुप्रबंधन के आरोपों की जांच कराने की शक्ति है।
श्रीपदा ने प्रस्तुत किया कि अपार्टमेंट के डेवलपर्स या तो प्रबंध समिति द्वारा एकत्र किए गए कॉर्पस फंड को अपार्टमेंट कल्याण संघों को नहीं सौंपते हैं या देरी के लिए कोई ब्याज दिए बिना ऐसा देर से करते हैं।
वे अपने बही-खातों का ऑडिट भी नहीं कराते। वरिष्ठ वकील ने कहा कि एसोसिएशनों/सोसायटियों की तथाकथित प्रबंध समिति द्वारा अपार्टमेंट के व्यक्तिगत मालिकों को अंधेरे में रखा जाता है।
तर्कों पर विचार करते हुए, न्यायमूर्ति चिलकुरु सुमलता ने राज्य सरकार द्वारा जारी मेमो के संचालन पर रोक लगा दी।


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