स�?प�?रीम कोर�?ट ने केंद�?र के नोटबंदी के फैसले को 4:1 के बह�?मत के साथ सही ठहराया

नई दिल�?ली: उच�?चतम न�?यायालय की संविधान पीठ ने केंद�?र सरकार के 2016 में 500 और 1000 र�?पये की श�?रृंखला वाले नोटों को बंद करने के फैसले को सोमवार को 4:1 के बह�?मत के साथ सही ठहराया. पीठ ने बह�?मत से लि�? ग�? फैसले में कहा कि नोटबंदी की निर�?णय प�?रक�?रिया दोषपूर�?ण नहीं थी .हालांकि न�?यायमूर�?ति बी. वी. नागरत�?ना ने सरकार के फैसले पर कई सवाल उठा�?.
न�?यायमूर�?ति �?स. �?. नज़ीर की अध�?यक�?षता वाली पांच न�?यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि आर�?थिक मामले में संयम बरतने की जरूरत होती है और अदालत सरकार के फैसले की न�?यायिक समीक�?षा नहीं कर सकती. पीठ में न�?यायमूर�?ति नज़ीर के अलावा न�?यायमूर�?ति बी. आर. गवई , न�?यायमूर�?ति बी. वी. नागरत�?ना, न�?यायमूर�?ति �?. �?स. बोपन�?ना और न�?यायमूर�?ति वी. रामास�?ब�?रमण�?यन भी शामिल हैं. लेकिन न�?यायमूर�?ति बी. वी. नागरत�?ना ने कहा कि 500 और 1000 र�?पये की श�?रृंखला के नोट कानून बनाकर ही रद�?द कि�? जा सकते थे, अधिसूचना के जरि�? नहीं. न�?यायमूर�?ति नागरत�?ना ने कहा कि संसद में नोटबंदी कानून लाने को लेकर चर�?चा होनी चाहि�? थी. इसे गजट अधिसूचना के जरि�? नहीं किया जाना चाहि�? था. देश के लि�? इतने महत�?वपूर�?ण मामले में संसद को अलग नहीं रखा जा सकता. उन�?होंने कहा कि रिज़र�?व बैंक ने इस मामले में स�?वतंत�?र रूप से विचार नहीं किया, उससे सिर�?फ राय मांगी गई जिसे केंद�?रीय बैंक की सिफारिश नहीं कहा जा सकता.
वहीं पीठ ने अन�?य सदस�?यों की राय है कि नोटबंदी के फैसले को अन�?चित नहीं ठहराया जा सकता क�?योंकि इस संबंध में फैसला भारतीय रिज़र�?व बैंक (आरबीआई) और सरकार के बीच विचार-विमर�?श के बाद किया गया. शीर�?ष अदालत केंद�?र के नोटबंदी के फैसले को च�?नौती देने वाली 58 याचिकाओं पर स�?नवाई कर रही थी. पीठ ने कहा कि आठ नवंबर 2016 की अधिसूचना को अन�?चित नहीं ठहराया जा सकता और फैसला करने की प�?रक�?रिया के आधार पर इसे रद�?द नहीं किया जा सकता. अधिसूचना में 500 और 1000 र�?पये की श�?रृंखला वाले नोट बंद करने के फैसले की घोषणा की गई थी. न�?यायालय ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि इसके उद�?देश�?य हासिल ह�?�? या नहीं. पीठ ने कहा कि भारतीय रिज़र�?व बैंक और केंद�?र ने इस संबंध में छह महीने तक विचार-विमर�?श किया. हमारा मानना है कि �?सा कदम उठाने को लेकर उचित वजह मौजूद थी..


R.O. No.12702/2
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