जेल में बंद तीन आरोपियों को उच्चतम न्यायालय से मिली बेल

भागलपुर: सृजन घोटाला के आरोप में जेल में बंद तीन आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सृजन महिला सहयोग विकास समिति की अध्यक्ष रहीं शुभलक्ष्मी प्रसाद, कारोबारी एनवी राजू और इंडियन बैंक के असिस्टेंट मैनेजर रहे दिनकर तिग्गा की एसएलपी (स्पेशल लीव पिटीशन) स्वीकार कर ली है. जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने तीनों की अर्जी स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट (सीबीआई कोर्ट) को निर्देश दिया कि वे शर्तों के साथ तीनों को जमानत पर जेल से बाहर निकलने का आदेश दें. हालांकि एनवी राजू अभी नहीं निकल सकेगा, क्योंकि दो मामले में अबतक जमानत नहीं मिली है.

शुभलक्ष्मी के वकील उदय प्रताप सिंह ने बताया कि उनके मुव्वकिल पर कुल 12 मामले थे. इनमें 11 मामले में पटना हाईकोर्ट से जमानत मिली है. एक मामला रद्द होने के चलते सुप्रीम कोर्ट गए थे. जहां से उन्हें राहत मिली. कोर्ट ने उनकी उम्र 80 साल को देखते हुए जमानत दी है. सुप्रीम कोर्ट से मिले जमानत आदेश के बाद महिला आरोपित अब जेल से बाहर आ जाएंगी. वह 19 नवंबर 2019 से जेल में हैं. एक-दो दिनों में सीबीआई कोर्ट में जमानत आदेश दाखिल कर बांड भरा जाएगा. उन्होंने बताया कि सीबीआई ने एनवी राजू पर आठ मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें छह में पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. एक मामला हाल में रद्द किया गया है.


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