मनीषा गुलाटी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

मनीषा गुलाटी : पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी को राज्य सरकार द्वारा पद से हटाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मनीषा गुलाटी की याचिका को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
बता दें कि पंजाब सरकार के आदेशों को मनीषा गुलाटी ने दूसरी बार पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जिसमें गुलाटी ने शासनादेशों में स्पष्ट नहीं होने सहित तकनीकी कारणों से राज्य सरकार के आदेशों को रद्द करने की मांग की। लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है।
गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने गुलाटी को पद से हटाने के फैसले को वापस लेने के लिए 15 फरवरी को हाईकोर्ट को सूचित किया था. हाई कोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया, लेकिन पंजाब सरकार ने फिर से उन्हें पद से हटाने के आदेश जारी कर दिए। पंजाब सरकार के इस आदेश में कारण स्पष्ट नहीं था और आदेश की वैधता को भी चुनौती दी गई थी.


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