2016 के बाद विकसित अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा

मध्यप्रदेश |  भोपाल में 2016 के बाद विकसित अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। सर्वे में ऐसी 255 कॉलोनियां सामने आई हैं। खास बात यह है कि इन कॉलोनियों को काटने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। पिछले एक साल में ऐसी 159 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं.
वहीं, 96 में से 49 जमीन मालिकों को नोटिस दिया गया है. 47 कॉलोनियों के लेआउट की भी जांच की जा रही है. जिन कॉलोनियों में जमीन मालिकों ने सड़क, सीवेज, ड्रेनेज का काम नहीं कराया है। उन्हें काम पूरा कराने का निर्देश दिया जा रहा है. पहली बार शहरवासियों ने जल निकासी जैसी समस्या दूर करने के लिए 50 लाख विकास शुल्क भी जमा किया है।
राज्य सरकार ने दिसंबर 2022 तक अवैध कॉलोनियों को वैध करने की बात कही है, लेकिन अभी तक इसका आदेश जारी नहीं हुआ है. निगम अधिकारियों ने इस कट-ऑफ डेट के अनुसार अवैध कॉलोनियों के सर्वे में नई कॉलोनियों को भी शामिल किया है। कॉलोनियां वैध होने के बाद इनमें मकान बनाने की अनुमति मिलनी शुरू हो जाएगी।
राज्य सरकार ने 2016 से पहले विकसित हुई अवैध कॉलोनियों में सर्वे कराने के निर्देश दिए थे। सर्वे 2019 से पहले पूरा हो गया। इस दौरान 320 अवैध कॉलोनियों की पहचान की गई। इनमें से 228 में सीएम शिवराज सिंह चौहान की हालिया घोषणा के बाद मकान निर्माण की अनुमति देने का काम शुरू कर दिया गया है. नगर निगम ने पहली बार 224 कॉलोनियों में मकान बनाने के लिए बिल्डिंग परमिट जारी किए हैं। इनमें से करीब 350 लोगों को अनुमति जारी कर दी गई है। पहली बार करीब 50 लाख विकास शुल्क भी जमा कराया गया है। इस शुल्क से कॉलोनियों में अधूरे विकास कार्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी।


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