दिल्ली की अदालत ने बृजभूषण के खिलाफ POCSO मामले में पुलिस की रद्दीकरण रिपोर्ट पर आदेश सुरक्षित रख लिया

नई दिल्ली  (एएनआई): दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज POCSO मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर रद्दीकरण रिपोर्ट पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। नाबालिग पहलवान और उसके पिता ने निरस्तीकरण रिपोर्ट का विरोध नहीं किया ।
लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया कि नाबालिग पहलवान और उसके पिता अदालत में पेश हुए और बताया कि वे दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बेटी और उसके पिता ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर रद्दीकरण रिपोर्ट का विरोध नहीं किया . विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) छवि कपूर ने जवाब नोट करने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया
6 सितंबर के लिए रद्दीकरण रिपोर्ट।
वे अदालत द्वारा जारी नोटिस पर उपस्थित हुए थे। सुनवाई बंद कोर्ट रूम में (इन कैमरा प्रोसीडिंग) की गई.
दिल्ली पुलिस ने सिंह के खिलाफ POCSO मामले में 15 जून को रद्दीकरण रिपोर्ट दायर की थी। इसके बाद, 4 जुलाई को पटियाला हाउस कोर्ट ने शिकायतकर्ता/उसके पिता को नोटिस जारी किया।
रिपोर्ट में 500 से अधिक पृष्ठ हैं।
इस मामले में यौन उत्पीड़न के एक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप पत्र भी दाखिल किया गया था.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद सिंह को समन जारी किया था।
सिंह अदालत में पेश हुए और उन्हें मामले में जमानत दे दी गई। (एएनआई)


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