एनजीटी ने एर्नाकुलम में हवा में तीखी गंध की तत्काल जांच के आदेश दिए

कोच्चि: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एर्नाकुला में हवा में रसायनों की तीखी गंध के कारणों की जांच करने और इसका पता लगाने के लिए एक टास्क फोर्स तैयार रखने के आदेश जारी किए हैं.
ट्रिब्यूनल ने इस उद्देश्य के लिए केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (केएसपीसीबी) को जिम्मेदारी सौंपी। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एरोर के ए राजगोपाल द्वारा सौंपे गए एक ज्ञापन के बाद स्वत: संज्ञान लिया, जिसमें शिकायत की गई थी कि उन्हें रासायनिक पदार्थों और वातावरण में तैरते काले कणों के कारण रात में सांस लेने में कठिनाई हो रही थी।
ट्रिब्यूनल के आदेश में कहा गया है कि केवल याचिकाकर्ता ही नहीं, हवा में रासायनिक गंध की शिकायत होने पर तत्काल जांच की जानी चाहिए और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।
ट्रिब्यूनल ने अनुवर्ती कार्रवाई की और तीन सदस्यीय उपसमिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद आदेश जारी किया, जिसमें एर्नाकुलम जिला कलेक्टर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ वैज्ञानिक और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक शामिल थे।
ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में उन 14 संभावित स्रोतों की पहचान करने के बाद उपसमिति द्वारा तैयार शॉर्टलिस्ट को शामिल किया है जहां से रासायनिक पदार्थों की गंध निकलने की संभावना है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) उन क्षेत्रों की निरंतर निगरानी करेगा जहां ये कारखाने स्थित हैं।
यह आरोप लगाया गया है कि एनजीटी के आदेश पर जांच के दौरान दो दिनों में रासायनिक गंध स्पष्ट रूप से कम थी क्योंकि जांच के बारे में जानकारी स्पष्ट रूप से लीक हो गई थी।


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