यौन उत्पीड़न मामले में मुरुघा मठ के पुजारी को सशर्त जमानत

बेंगलुरु (एएनआई): कर्नाटक उच्च न्यायालय ने नाबालिग लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में चिरदुर्गा में मुरुघा मठ के मुख्य पुजारी शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू को सशर्त जमानत दे दी है।
उच्च न्यायालय ने बुधवार को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी, जिसमें यह भी शामिल है कि संत चित्रदुर्ग जिले में प्रवेश नहीं कर सकते।
न्यायमूर्ति श्रीनिवास हरीश कुमार की पीठ ने द्रष्टा द्वारा 2 लाख रुपये के जमानत बांड के खिलाफ दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया।

आदेश के अनुसार, मुख्य पुजारी को जेल से रिहा नहीं किया जा सकता है, हालांकि उन्हें जमानत दे दी गई है, क्योंकि उनके खिलाफ बलात्कार के दो मामले दर्ज किए गए हैं और मामले की जांच अभी भी जारी है। इसके अलावा एक अन्य मामले में जमानत अर्जी अदालत में लंबित है।
मुख्य पुजारी को कर्नाटक पुलिस ने पिछले साल 1 सितंबर को POCSO अधिनियम के तहत दो नाबालिग लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया था।
पीड़ित लड़कियों के मुताबिक, करीब दो साल तक साधु ने उनका यौन शोषण किया। (एएनआई)