संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त ने संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने की सराहना की

नई दिल्ली : संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने 22 सितंबर को भारतीय संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने का स्वागत किया। महिला आरक्षण विधेयक, जिसे औपचारिक रूप से संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023 या नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है, 20 सितंबर को लोकसभा में 454-2 मतों के साथ पारित किया गया था।
राज्यसभा में इसे 22 सितंबर को 214 वोटों के साथ सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया. विधेयक में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है।
तुर्क ने कहा, “यह ऐतिहासिक उपाय संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को संवैधानिक रूप से सुनिश्चित करेगा और भारत में महिलाओं की भागीदारी और लैंगिक समानता के अधिकार की रक्षा में एक गेम-चेंजिंग कदम होगा।” उन्होंने कहा, “विधेयक को कम से कम 50{b18b79ef7dc0b55d81709afb8bdb1cb5d1932c64cde4325b459cda470a5d7b8c} राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता है, और हम उनके त्वरित समर्थन का आह्वान करते हैं।”
उच्चायुक्त ने मोदी सरकार से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए मौजूदा आरक्षण के साथ-साथ नई व्यवस्था को जल्द से जल्द लागू करने का भी आह्वान किया।
यूएनएचआरसी की एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, “हम सार्वजनिक जीवन में सभी पृष्ठभूमि की महिलाओं की भागीदारी के लिए एक सक्षम वातावरण को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देते हैं – जिसका समग्र रूप से समाज पर गहरा, सकारात्मक प्रभाव हो सकता है।” इसमें आगे कहा गया, “यह सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के साथ-साथ महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के तहत भारत के दायित्वों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”
महिला आरक्षण विधेयक भारत के इतिहास में निर्णायक क्षण: पीएम मोदी
21 सितंबर को पीएम मोदी ने कहा कि संसद में महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना भारत के इतिहास में एक निर्णायक क्षण है। पीएम मोदी ने कहा, “मैं उन सभी राज्यसभा सांसदों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए वोट किया। इस तरह का सर्वसम्मत समर्थन वास्तव में खुशी देने वाला है।”
विधेयक को जनगणना के आधार पर संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों को फिर से तैयार करने के लिए परिसीमन अभ्यास के बाद लागू किया जाएगा, जिसके बारे में सरकार ने कहा है कि इसे अगले साल शुरू किया जाएगा।
