पटाखों की बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति जारी करने के आवेदन की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर तक

जालोर : जिले में दशहरा व दीपावली इत्यादि पर्व में पटाखों की बिक्री के लिए आतिशबाजी की अस्थाई दुकानों को अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए 18 अक्टूबर, 2023 तक जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि जिले में दशहरा व दीपावली इतयादि पर्व के दौरान वर्ष 2023 में पटाखों की बिक्री के लिए आतिशबाजी की अस्थाई दुकानों को विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति पत्र जारी किये जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट अधिकृत है। जिले में पटाखों की अस्थाई बिक्री के लिए आवेदन पत्र जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में अंतिम तिथि 18 अक्टूबर, 2023 तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे इसके उपरांत किसी प्रकार के आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।
