बाजारों में 10 से 12 नवंबर तक पटाखों की बिक्री एवं भंडारण पर पाबंदी

हमीरपुर। हमीरपुर जिला में दिवाली के दौरान मुख्य बाजारों और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए जिला दंडाधिकारी हेमराज बैरवा ने ऐसे स्थानों पर 10 से 12 नवम्बर तक पटाखों के भंडारण एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला दंडाधिकारी की ओर से जारी आदेशों के अनुसार हमीरपुर शहर के मुख्य बाजार जिला सचिवालय से लेकर अस्पताल तक और पैट्रोल पंप से लेकर भोटा चौक तक, जिला के अन्य मुख्य बाजारों नादौन, सुजानपुर, भोटा, बड़सर, जाहू, भरेड़ी, भोरंज, गलोड़ और बिझड़ी में 10 नवंबर से 12 नवम्बर रात 12 बजे तक पटाखों के भंडारण एवं बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। पटाखों की बिक्री एवं भंडारण के लिए संबंधित एसडीएम द्वारा निर्धारित स्थानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इस दौरान केवल लाइसैंस धारक दुकानदारों को ही पटाखों की बिक्री एवं भंडारण की अनुमति होगी तथा इन लाइसैंस धारकों को सभी नियमों का पालन करना होगा। इसके अलावा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे एवं आतिशबाजी चलाने पर पाबंदी रहेगी और 125 डीबी से अधिक ध्वनि वाले पटाखों पर भी प्रतिबंध रहेगा।


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