विधानसभा आम चुनाव 2023 मतदान की तिथि पर मतदान केन्द्र के आसपास प्रचार की अनुमति नहीं मतदान

विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान मतदान की तिथि पर मतदान केन्द्रों के आसपास 200 मीटर के क्षेत्र में किसी भी चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं दी जायेगी।
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंशदीप ने बताया कि मतदान केन्द्र के आसपास उम्मीदवारों द्वारा स्थापित बूथों पर तैनात व्यक्ति मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक जाने के रास्ते में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। उनका मताधिकार उनकी इच्छा के अनुसार होगा। विशेष रूप से कोई मतदाता चाहे वह विशेष बूथ पर आकर अनोपचारिक पहचान पर्ची ले ले या वह अपनी मर्जी से चुनाव लड़ रहे किसी भी पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में या उसके खिलाफ मतदान करने के लिये किसी भी बूथ पर आता है, तो किसी भी मतदाता को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया जायेगा।
आयोग के निर्देशों के किसी भी उल्लंघन को आयोग द्वारा अत्यंत गंभीरता के साथ देखा जायेगा और कानून के तहत सबसे बड़ी कार्यवाही की जायेगी, जिसमें ऐसे बूथों को हटाने तक ही सीमित नहीं है, ऐसे किसी भी उल्लंघन के लिये उम्मीदवारों या उनके ऐजेंटों, जिम्मेदार कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 130 के अनुसरण में आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों और अधिकृत चुनाव, पुलिस अधिकारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र के आस पड़ोस से 100 मीटर की परिधि में मोबाईल फोन, वायरलेस सेट आदि ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
जिस व्यक्ति को राजनैतिक दलों, उम्मीदवारों द्वारा ऐसे बूथ के लिये नामित किया गया है, वह उसी मतदान केन्द्र का मतदाता होगा। जब भी कोई सैक्टर मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक उस व्यक्ति से उसकी पहचान बताने के लिये कहेगा, तो उसे इपिक दिखाना होगा। राजनैतिक दल व उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे बूथों पर आपराधिक पृष्ठ भूमि वाले किसी भी व्यक्ति को काम पर न रखे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 बी यह प्रावधान प्रदान करती है कि स्पष्ट रूप से अनुमति दिये गये लोगों को छोड़कर कोई भी मतदान केन्द्रों या मतदान केन्द्रों के आसपास में कोई हथियार नहीं ले जायेगा। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी क्षेत्र से किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्राप्त करता हो, ऐसे सुरक्षा कर्मियों के साथ किसी भी मतदान केन्द्र या मतदान केन्द्र के पड़ोस में प्रवेश नहीं करना चाहिए।
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R.O. No.12702/2
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