विधानसभा आम चुनाव-2023, प्रिन्ट मीडिया के लिए निर्वाचन आयोग का निर्देश 24 एवं 25 नवम्बर

जोधपुर : विधानसभा आम चुनाव 2023 के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग ने प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित विज्ञापनों के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार मतदान दिवस 25 नवम्बर एवं मतदान दिवस से एक दिन पूर्व अर्थात् 24 नवम्बर को प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों के अधिप्रमाणन करवाना आवश्यक होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) जोधपुर श्री हिमांशु गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव-2023 में किसी भी राजनैतिक दल, उम्मीदवार, संगठन, व्यक्ति द्वारा 24 व 25 नवम्बर, 2023 को प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों का राज्य स्तरीय अथवा जिला स्तरीय विज्ञापन अधिप्रमाणन कमेटी से अधिप्रमाणन करवाया जाना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि आयोग से प्राप्त निर्देशानुसार इन दोनों ही दिवसों में विज्ञापन के लिए अधिप्रमाणन आवश्यक रूप करवाना होगा। जिला स्तर पर अधिप्रमाणन के लिए इन्हें जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी जोधपुर को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।


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