आरोपी को सुनाई गई ढाई साल जेल की सजा

त्रिपुरा : विशेष न्यायाधीश उत्तरी जिला अंगशुमन देबवर्मा ने नशे के आदी मिंटू दास को 12 गवाहों की गवाही के बाद  ढाई साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है . साथ ही तीन महीने की कैद का आदेश दिया गया है।  जानकारी के मुताबिक 21 दिसंबर, 2020 को धर्मनगर में कालीबरी के बगल में स्थानीय लोगों ने इंदिरा स्मारक के पास एक अज्ञात व्यक्ति को देखा। उसके पास दो काले बैग और एक बोरा था। साथ ही उस अजनबी पर स्थानीय लोगों को उस पर संदेह हुआ और उसे पकड़ने की कोशिश की गई। इसके बाद पुलिस को इसकी सुचना दी गयी।

जब धर्मनगर थाने से पुलिस आयी और उसे गिरफ्तार कर धर्मनगर थाने ले गयी तो पूछताछ करने पर पता चला कि उसका नाम मिंटू दास, पिता चितरंजन दास, घर चानथाई, कैलाशहर है.बाद में धर्मनगर थाने के सब-इंस्पेक्टर रवि-महिष्यदास की देखरेख में तलाशी के दौरान उसके पास से दो बैग और बोरी में 2.5 ग्राम ब्राउन शुगर और 228 बोतल कफ सिरप बरामद किया गया.पूरी घटना की जांच के बाद एनडीपीएस की धारा के तहत मामला धर्मनगर थाने से कोर्ट भेजा गया. सरकारी वकील पार्थप्रतिम पाल ने सरकार की ओर से मामले को संभाला। 12 गवाहों की गवाही के बाद शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश अंशुमन देबवर्मा मिंटू दास को ढाई साल कैद और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गयी. अदालत ने आदेश दिया कि अनादा को तीन महीने की और कैद की सजा दी जाए।


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