चरस तस्करी के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया

मंडी। जिला मंडी में विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने चरस तस्करी के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास सहित एक लाख रुपए जुर्माना की सज़ा सुनाई है। अदालत ने कहा है कि यदि आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। दोषी की पहचान हेमराज निवासी गांव गढ़गांव डाकखाना थलटूखोड तहसील पधर जिला मंडी के रूप में हुई है।
बता दें की मामला 29 मार्च 2017 का है जब खलियार क्षेत्र में पुलिस की टीम ने नाकाबंदी कर रखी थी। जिस दौरान वाहनों की तलाशी ली जा रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति हड़बड़ाहट में वाहनों के बीच से निकला। पुलिस ने शक के आधार पर उसे रोका और उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस ने उस व्यक्ति से 1.571 किलोग्राम चरस बरामद की।
जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार किया। वहीं अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज, उप जिला न्यायवादी नवीना राही ने मामले की पैरवी की। उन्होंने बताया कि न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए।
सभी गवाहों को देखते हुए विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने आरोपी हेमराज को दोषी करार दिया और एनडीपीएस की धारा 20 के तहत 10 साल के कठोर कारावास सहित एक लाख रुपए जुर्माना की सज़ा सुनाई है। उन्होंने बताया कि यदि आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।


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